देशभर में गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्यों को एक हफ्ते के अंदर टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य, दोनों को निर्देश दिया है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेनेवालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए.
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कानून किसी भी प्रकार की अनियंत्रित घटनाओं को रोकने के लिए है. जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा 'हम जानते हैं कि कानून हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है? आप नियोजित कार्रवाई कर सकते हैं ताकि हिंसा को बढ़ावा ना मिले.
बता दें की गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस जनहित याचिका में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और हिंसा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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