इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. बता दें बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी एक हफ्ते के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें. सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजे. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मई रखी गई है.
क्या है मामला?
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी. इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी.
इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो. हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई को केस में फैसला सुनाया था.
हाई कोर्ट ने 6 मई को आदेश में कहा था कि शिक्षक भर्ती सरकार के तय मानकों के आधार पर ही होगी. इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया अगले तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाए. जिसके बाद यह केस एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया और अब अदालत ने यह फैसला दिया.
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