ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आम लोगों को काफी भारी पड़ रहा है. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने के बाद ट्रैफिक चालान के कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं. एक स्कूटी पर 23000 रुपये का चालान कटने के बाद अब ओडिशा के एक ऑटो-रिक्शा चालक का 47500 का चालान कटा है. इतना भारी भरकम चालान कटने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं. कोई भारी भरकम जुर्माने के नियम की आलोचना कर रहा है, तो कोई सरकार से पूछ रहा है कि सड़कें कब सुधरेंगी?
“गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस के हाथों उत्पीड़न”
एक यूजर ने ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चालान का पैसा भर दिया है, फिर भी पुलिस ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लौटाया.
“ज्यादा जुर्माना घूस लेने का आसान तरीका”
एक यूजर ने लिखा, “ज्यादा जुर्माना लोगों को परेशान करने करके घूस लेना एक आसान तरीका बन गया है. बीएलआर की खराब सड़कों पर, यातायात उल्लंघन आम बात है.”
“ऑटो इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल”
एक यूजर ने लिखा, “ऑटो इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल. भारी भरकम जुर्माना भरने के बावजूद लोग नए वाहन खरीदते हैं जो जुर्माना देने से कम खर्चीले लगते हैं... ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन बूस्टर..”
मीम्स शेयर कर लोगों ने लिए मजे...
“सैलरी 8000, ट्रैफिक चालान 25000. यही भारत है”
“नियम नहीं तोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं लगता”
हालांकि कुछ लोगों ने भारी भरकम जुर्माने के नियम की तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, “कोई नियम नहीं तोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं लगता. गलती करोगे, तो सजा मिलेगी. क्योंकि भारत में हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं. इनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है.”
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कितनी सजा
एक सितंबर से ट्रैफिक नियम काफी कड़े हो गए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 (संशोधित) में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में अब जुर्माना दोगुना नहीं पांच गुना तक बढ़ गया है.
- इमरजेंसी गाड़ी को जगह न देने पर 10 हजार का जुर्माना
- टैक्सी एग्रीगेटरों पर ड्राइविंग लाइसेंस के उल्लंघन में 1 लाख जुर्माना
- ओवर स्पीडिंग पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना, तीन महीने जेल
- बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना
- बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार का जुर्माना
- तीन महीने तक के लिए लाइसेंस होगा सस्पेंड
- नाबालिग से अपराध होता है तो अभिभावक/गाड़ी मालिक दोषी
- इस हालत में गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है रद्द
- ट्रैफिक उल्लंघन के आरोप में 5000 तक जुर्माना
- बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
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