गर्मी के इस मौसम में नैनीताल जाना आपके लिए मजे के साथ-साथ सजा का कारण भी बन सकता है. अगर आप अपनी गाड़ी से इस टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि अपनी गाड़ियों से आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की पहले से ही व्यवस्था करके आने के बारे में सूचित कर दिया जाये.
UK हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को इस संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह बताने को कहा है कि वे आने से पहले तैयारी कर लें.
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, मई से जुलाई तक अपने निजी वाहन से नैनीताल आने का कार्यक्रम बनाने वाले पर्यटकों को पहले से ही अपने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करके आना होगा.
इलाके की सेंसिटिविटी को देखकर किया गया फैसला
नैनीताल में होनेवाले कंस्ट्रक्शन और उससे पड़ने वाले इको सेंसिटिव असर के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस लोकपाल सिंह की बेंच ने ये आदेश सुनाया.
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हाईकोर्ट ने पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगातार बढ़ते यातायात और उसके परिणामों पर भी चिंता जाहिर की.
इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आप्टिक फाइबर केबल बिछाने का काम 17 अप्रैल से पहले कर लिया जाये. शहर के विभिन्न जगहों से हटाए गये वेंडरों के लिए 18 अप्रैल तक नया एरिया आवंटित करने का भी आदेश दिया गया है.
हाईकोर्ट ने जिला खेल संघ के क्रिकेट मैदान को पार्किंग की तरह इस्तेमाल करने पर भी सख्त रूख अपनाया और कहा कि पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों तक ही पार्किंग सीमित रहनी चाहिए.
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