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यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2020: पात्रता और अपना नाम ऐसे करें चेक

राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता 

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राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो उन घरों को प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज खरीदने के लिए पात्र हैं. राशन कार्ड एक परिवार में कुल सदस्यों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, और राशन कार्ड की प्रत्येक श्रेणी राशन के सामान के लिए एक व्यक्ति के हक का निर्धारण करता है.

रियायती सामान (गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल) खरीदते समय कार्ड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है. कार्ड का विवरण व्यक्ति की पहचान और निवास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी प्रदान करता है और आमतौर पर एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करते समय पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि.

राशन कार्ड को मुद्रित पुस्तिकाओं के रूप में जारी किया गया है और इसमें एक परिवार की सभी वित्तीय जानकारी शामिल रहती है. राज्य सरकारों ने हाल ही में दस्तावेज का डिजिटलीकरण शुरू किया है.

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यूपी राशन कार्ड के प्रकार

BPL कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे)

ये कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है.

APL कार्ड (गरीबी रेखा से ऊपर)

एपीएल कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और उनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से ऊपर है.

AAY कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)

AAY राशन कार्ड ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके पास आय का एक स्थिर स्रोत नहीं है और वे बहुत गरीब हैं

राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से भारत का निवासी हो वह राशन कार्ड ले सकता है लेकिन,

-वह या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से ही इस तरह का कार्ड न ले रखा हो.

-वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य दूसरे राशन कार्ड में शामिल नहीं हो.

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राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • यदि पिछले परिवार का कोई कार्ड नहीं है तो सरेंडर सर्टिफिकेट / नो कार्ड सर्टिफिकेट
  • पहचान और निवास का प्रमाण
  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • किसी भी एलपीजी कनेक्शन का विवरण
  • मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी
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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा.

  • उम्मीदवार को सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं
  • फिर आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा. आपको डाउनलोड फॉर्म पर जाना होगा.
  • डाउनलोड फॉर्म पर जाते ही आपके सामने 2 विकल्प आ जाएंगे. आपको आवेदन पर क्लिक करना होगा.
  • उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल के आयेगा. यदि आप गांव के निवासी है तो आपको साशन कार्ड आवेदन ग्रामीण क्षेत्र पर क्लिक करना होगा और यदि आप शहर में रहते हो तो आप राशन प्रपत्र नगरीय पर क्लिक करें.
  • जैसे ही आप अपने क्षेत्र पर क्लिक करोगे आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेंगे आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है.
  • अपना फॉर्म प्रिंट करें और सभी विवरण भरें.
  • क्षेत्रीय सीएससी केंद्र या तहसील केंद्र पर आवेदन जमा करें.

(कोई भी आवेदन पत्र जिसमें गलत या अधूरी जानकारी है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा)

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यूपी राशन कार्ड सूची 2020 में अपना नाम कैसे खोजें?

1. उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट के आधिकारिक खाद्य और नागरिक सेवा विभाग पर जाएं.

2. एनएफएसए की पात्रता सूची के लिए नीचे स्क्रॉल करें. इस पर क्लिक करें और सभी जिलों के साथ एक नया पेज खुल जाएगा.

3. सूची से अपना जिला चुनें. इस उदाहरण के लिए, हम आगरा को चुन रहे हैं.

4. अपने वितरक का चयन करें. एक बार जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपका नाम दिख जाएगा,

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उत्तर प्रदेश में राशन मूल्य

  • गेहूं- 2 रुपये प्रति किलो.
  • चावल- 3 रुपये प्रति किलो.
  • चीनी- 13.50 रुपये प्रति किलो.

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