सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम करने का आदेश दिया है. ये नीलामी बॉम्बे हाइकोर्ट की देखरेख में की जाएगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने के लिए रकम डिपॉजिट करने का आदेश दिया था. सहारा ग्रुप पैसे लौटाने में नाकाम रहा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा फैसला सुनाया है.
सुब्रत रॉय की पेशी के आदेश
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई में 28 अप्रैल को सुब्रत रॉय की व्यक्तिगत पेशी के भी आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सहारा को 5092.64 करोड़ रुपये 17 अप्रैल तक जमा करने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा ग्रुप पैसे जमा करने में नाकाम रहता है तो एंबी वैली प्रोजक्ट की नीलामी की जाएगी.
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