दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी. राणा अय्यूब ने ED की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये उन्हें विदेश जाने के लिए अनुमति दे दी.
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पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के बाद क्विंट से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तो न्याय का ये पहला कदम है.
पत्रकार राणा अय्यूब की ओर से पेश हुईं एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल ED के लगातार संपर्क में है और पूछताछ के लिए हमेशा मौजूद रहने को तैयार है.
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि राणा अय्यूब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच से बच रही हैं. जिसका बचाव करते हुए अय्यूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि ED का ये तर्क बिल्कुल गलत है कि अय्यूब जांच में शामिल होने की इच्छुक नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कहीं से ये दिखता है कि अय्यूब ED से बच रही हैं.
अय्यूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि ED की ओर से 28 मार्च को लुक आउट सर्कुलर तब जारी किया गया जब अय्यूब ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यक्रम में शिरकत करने की घोषणा की थीं.
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