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गोरक्षा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हम हिंसा के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि वह किसी भी प्रकार के स्वयंभू रक्षकों को संरक्षण नहीं दें

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गोरक्षकों पर लगाम कसने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार हिंसा के खिलाफ है. केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के मामलों में कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से गोरक्षा के नाम पर हिंसा के मामलों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

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  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह किसी भी राज्य में किसी भी तरह के स्वयंभू रक्षक समूहों का समर्थन नहीं करती है.
  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कानून की प्रक्रिया के मुताबिक, देश में किसी भी प्रकार के स्वयंभू रक्षा समूहों का कोई स्थान नहीं है.
  • बीजेपी शासित गुजरात और झारखंड ने कोर्ट को बताया कि कि गोरक्षा संबंधी हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि वह किसी भी प्रकार के स्वयंभू रक्षकों को संरक्षण न दें.

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