उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा में रविवार, 9 जुलाई की दोपहर 19 वर्षीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की सदस्य के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और उसकी पिटाई की.
महिला के मुताबिक, आरोपी ने छेड़खानी और विरोध करने पर उसे बुरी तरह मारा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हुआ है. यह महिला ABVP के कार्यक्रम से घर वापस आ रही थी, मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है.
दो घंटे तक नहीं लिखी गई एफआईआर -
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि, "क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आरोपी 25 वर्षीय वंशी चाहर स्थानीय पुलिस कर्मियों का करीबी माना जाता है."
उसने कहा कि, "वह दो घंटे तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करती रही और तब तक मारपीट का एक कथित वीडियो वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि एबीवीपी के कई सदस्य पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव डाला. पुलिस ने कहा कि उन्होंने मुख्य आरोपी के पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि महिला की शिकायत में उनका भी नाम था."
क्विंट हिंदी से बात करते हुए आगरा के डीसीपी सूरज राय ने कहा कि, "यह दोनों पड़ोसी है, चबूतरे को लेकर इनमें आपस में कहा-सुनी हुई, जिसके बाद बाप-बेटे ने मारपीट शुरू कर दी. बाप और बेटे के खिलाफ इन्होंने तहरीर दी है, पिता को जेल भेज दिया गया है, बेटा फरार है."
पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने लिखा है कि, “लोटन सिंह (वंशी चाहर के पिता) गली के बाहर खड़े थे और उन्होंने मुझे ‘ठीक से चलने’ के लिए कहा. मैंने उत्तर दिया: 'ठीक है, बाबा' मेरे इतना कहते ही उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया. मैंने उनसे कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. तभी उनका बेटा वंशी चाहर (घर से) बाहर आया और मुझे (जबरदस्ती) गले लगाने की कोशिश करने लगा, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे लात-घूंसों से मारना शुरू कर दिया. उसने अपने पिता से मिट्टी का तेल लाने को कहा और कहा, 'चलो इसे हमेशा के लिए चुप करा देते हैं."
"कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया"
अपनी शिकायत में उसने आगे कहा कि, “मैंने पुरजोर विरोध किया, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और बार-बार अपने पैरों से मुझे मारा. घटना के कई चश्मदीद गवाह थे, लेकिन कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया."
आगरा के डीसीपी सूरज राय ने कहा कि मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी है.
पुलिस ने कहा कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) किसी महिला की गरिमा का अपमान करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) 506 (आपराधिक धमकी) और के तहत दर्ज की गई है.
(इनपुट - पीयूष राय)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)