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उमेश पाल अपहरण केस: अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, सात को किया बरी

Atique Ahmad Umesh Pal Case: उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

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प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद (Atiq Ahmad) समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं 7 लोगों को जिसमें अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद भी शामिल है को बरी कर दिया गया है. अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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प्रयागराज अदालत का आदेश

(फोटो- क्विंट हिंदी)

प्रयागराज अदालत का आदेश

(फोटो- क्विंट हिंदी)

प्रयागराज अदालत का आदेश

(फोटो- क्विंट हिंदी)

प्रयागराज अदालत का आदेश

(फोटो- क्विंट हिंदी)

प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया है.

25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी, उमेश पाल, विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाह था, 28 फरवरी 2006 को राजू पाल केस में गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ था और अपहरण का आरोप अतीक अहमद, अशरफ और उसके गुर्गों पर लगा.

5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई पर अपहरण का केस दर्ज हुआ, उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, इसी अपहरण केस में अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

बता दें कि गुजरात की जेल से अतीक अहमद को पुलिस का काफिला राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश और फिर 27 मार्च को उत्तर प्रदेश पहुंचा. अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए. अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप था.

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