प्रद्मुम्न मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किशोर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. गुरुग्राम की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले सात साल के प्रद्युम्न की मौत की जांच में सिलसिले में गिरफ्तार उसी स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को जमानत देने से इनकार कर दिया. परिवार वालों ने उसकी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
इस मामले में हरियाणा पुलिस ने रेयान स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. लेकिन उसे बाद अदालत ने जमानत दे दी थी. मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. एजेंसी ने दावा किया था कि उसने प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के एक सीनियर छात्र को पकड़ा है.
एजेंसी के मुताबिक 11वीं के छात्र ने स्कूल में होने वाली पीटीएम और परीक्षा को टलवाने के लिहाज से छुट्टी कराने के लिए कथित तौर पर प्रद्युम्न का गला रेत दिया. आरोपी छात्र को पढ़ाई में कमजोर माना जाता है. सीबीआई प्रवक्ता ने कहा था कि एजेंसी को यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है.
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 7 साल के छात्र प्रद्यूमन की हत्या के मामले में सीबीआई ने दावा किया था कि हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए इस स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता और एक स्वतंत्र गवाह के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
जांच एजेंसी ने गुरुग्राम की जुवेनाइल कोर्ट से 16 साल के छात्र की रिमांड की मांग करते हुए अपने नोट में बुधवार को कहा था कि ये पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ जरुरी है कि क्या अपराध में दूसरे लोग भी शामिल थे.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह यह भी चाहती है कि किशोर उस दुकान की पहचान करे जहां से उसने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रद्युम्न का गला काटने के लिए चाकू खरीदा था. घटना 8 सितंबर को घटी थी.
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