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दिल्ली: रेसलर सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

इससे पहले 17 मई को दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा.

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पहलवान की हत्या के केस में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दी है. 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.

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सुशील कुमार पर 1 लाख रुपये का इनाम

इससे पहले 17 मई को दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा. इसी के साथ अजय नाम का भी शख्स फरार है उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया है.

23 साल के सागर राणा की पीट-पीटकर कर दी गई थी हत्या

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प के दौरान 23 साल के सागर राणा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी इस वारदात के बाद से सुशील फरार हैं.अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान कुछ पहलवान घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनमें से एक की मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए थे जिन्होंने सुशील के खिलाफ आरोप लगाए. अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

अधिकारी ने कहा कि सुशील सहित कई व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस सुशील की भूमिका की जांच कर रही है क्योंकि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं.

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