दिल्ली (Delhi) पुलिस ने रेप मामले में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की 16 वर्षीय बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. वहीं, इस मामले में मंत्री आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपी अधिकारी ने उसके साथ ओएसडी के तौर पर कभी काम नहीं किया है.
मंत्री आतिशी ने आरोपों से किया इंकार
मंत्री आतिशी ने ANI से बात करते हुए कहा, "ये बिल्कुल गलत खबर है. उन्होंने मेरे साथ ओएसडी के तौर पर कभी भी काम नहीं किया है."
दरअसल, 29 मार्च 2022 को आरोपी अधिकारी की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री के ओएसडी के तौर पर की गई थी, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि उन्होंने मंत्री आतिशी के साथ OSD के तौर पर काम किया है.
वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही मुख्य सचिव से सोमवार शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी थी.
स्वाति मालीवाल ने की गिरफ्तारी की मांग
इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को नोटिस भी जारी किया था.
उन्होंने X पर लिखा था, "दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बैठे सरकारी अफसर पर बच्ची से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है. दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं. जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था, वही भक्षक बन जाये तो लड़कियां कहां जाएं! जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए!"
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी ने घिनौना काम किया है. उसकी पत्नी भी अपराध में शामिल थी. यह एक ऐसी घटना है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है. मुख्यमंत्री ने अब अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट मांगी गई है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 13 अगस्त को बुराड़ी थाने में दर्ज किया गया था. लड़की की मां को कथित बलात्कार के बारे में करीब दो साल बाद पता चला. पुलिस अधिकारियों ने द क्विंट को बताया कि मामला तब सामने आया जब नाबालिग ने हाल ही में एक अस्पताल में एक काउंसलर को घटना के बारे में बताया, जहां उसे एंजाइटी अटैक के बाद भर्ती कराया गया था.
धारा 376 (2) (एफ) (अभिभावक होने के नाते, महिला से बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा), 323 (चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और POCSO अधिनियम की धारा 6/21 के तहत आरोपी अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
माता-पिता की मौत के बाद आरोपी के घर रहती थी पीड़िता
पीड़ित युवती 1 अक्टूबर, 2020 को पिता की मृत्यु के बाद WCD विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर काम करने वाले प्रेमोदय खाखा के घर पर परिवार के साथ रह रही थी.
पुलिस के मुताबिक खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कई बार लड़की के साथ रेप किया. आरोपी की पत्नी पर लड़की को गर्भपात के लिए दवा देने का भी आरोप लगा है.
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