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धनबाद जज मर्डर केस: FIR लिखने में देरी, थाना प्रभारी निलंबित

Dhanbad judge murder case में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद के मर्डर केस में पाथरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी को FIR देरी से रजिस्टर करने पर निलंबित कर दिया गया है. न्यायधीश उत्तम आनंद बुधवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तभी उन्हें एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने उमेश मांझी के निलंबन की पुष्टि की है.

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बुधवार को न्यायधीश उत्तम आनंद रणधीर वर्मा चौक पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे उसी दौरान एक ऑटो रिक्शा आया और तेजी से बाई ओर मुड़ कर उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. वहां के राहगीरों ने जज को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन जज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को जज उत्तम आनंद का मामला सीजीआई समेत कई जजों के सामने उठाया गया चीफ जस्टिस एनवी रामना ने कहा कि उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है और कहा हम केस के बारे में जानते हैं और हम इसे देखेंगे. इसके साथ झारखंड हाई कोर्ट ने भी कहा कि वह खुद पूरी जांच की निगरानी करेगा.

घटना के समय नशे में थे- आरोपी

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार किए गए लोगों ने कहा कि वह घटना के समय नशे में थे.

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