झारखंड के लातेहार में हुई लिंचिंग के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मार्च 2016 में एक नाबालिग समेत दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में लोकल कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार ठहराया था.
झारखंड के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऋषिकेश कुमार ने सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पब्लिक प्रोसीक्यूटर बलराम प्रसाद ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक और साल जेल में गुजारना पड़ेगा.
ये है आरोपी
मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान की हत्या के मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें मनोज साहू, अवधेश साव, प्रशान्त साव, मिथलेश साव उर्फ बंटी, बिशाल तिवारी, मनोज कुमार साव और अरूण साव के नाम शामिल हैं.
क्या थी घटना
17 मार्च 2016 को बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर और चेताग के बीच में नवादा के मवेशी व्यापारी मजलूम अंसारी और उसके साथ मवेशी लेकर जा रहे आराहरा गांव के आजाद खान के पुत्र इम्तियाज खान को कुछ लोगों की भीड़ ने घेर लिया. जिसके बाद इस भीड़ ने दोनों पर हमला बोल दिया. इसके बाद लहूलुहान हालत में दोनों को पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गयी थी. 18 मार्च की सुबह 10 बजे दोनों शव पेड़ में ही लटके हुए थे.
हत्या के बाद हंगामा
स्थानीय लोगों ने मृतकों को पेड़ से उतारा और हंगामा शुरू कर दिया. लोगों ने शवों को लेकर बालूमाथ थाना चौक में जाम लगाया. दोनों की निर्मम हत्या को लेकर पूरे इलाके के लोग गुस्से में थे. इसके बाद जब पुलिस ने शवों को कब्जे में लेना चाहा तो लोगों ने जमकर पथराव कर दिया. जिसमें पुलिस के कुछ जवान भी घायल हुए. पुलिस को हवाई फायरिंग कर लोगों को भगाना पड़ा. कुछ ही दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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