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Mehul Choksi को भारत लाने की कोशिशों में रुकावट, मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

इससे पहले चोकसी को भारत लाने की कोशिश में तब रुकावट आई थी, जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया था.

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भारत में 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन घोटाले में वॉन्टेड और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को बिना कोर्ट के आदेश के एंटीगुआ और बारबुडा से हटाया नहीं जा सकता. एक मामले में एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट ने चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया है.

एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट का ये आदेश भारत सरकार के लिए झटका है. भारतीय एजेंसियां चौकसी को भारत लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी राह में मुश्किल आ गई है.

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इससे पहले भारत की कोशिशों में तब भी रुकावट आई थी जब मार्च 2023 में इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया था.

मेहुल चौकसी पर क्या हैं आरोप?

मेहुल चोकसी भारत में करीब 4000 स्टोर वाली कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है. अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वॉन्टेड है. चोकसी और मोदी पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जारी किए गए फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप है.

मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी 2018 को PNB से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद 2022 में CBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पांच और आपराधिक मामले दर्ज किए थे.

चोकसी के इस फ्रॉड केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

1996: चोकसी ने गीतांजलि ग्रुप की स्थापना की, जो भारत में ज्वेलरी के सबसे बड़े व्यापारों में से एक है.

दिसंबर 2017: चोकसी ने एंटिगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली.

जनवरी, 2018: धोखाधड़ी का ये मामला जनवरी 2018 में सामने आया, जब PNB ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी. PNB ने 2.81 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की.

जनवरी, 2018: पीएनबी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगने के बाद वो भारत से एंटिगुआ और बारबुडा भागा.

फरवरी, 2018: CBI ने घोटाले की जांच शुरू की. मामले में PNB के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था. सरकार ने चार हफ्ते के लिए मोदी और चोकसी के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी और चोकसी के खिलाफ जमानती आदेश जारी किया.

दिसंबर, 2018: इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया.

मार्च, 2019: एंटिगुआ में चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई.

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जुलाई, 2019: ED ने चोकसी की भारत और विदेशों में 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की.

दिसंबर, 2019: CBI कोर्ट ने चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारेन्ट रद्द करने से इनकार किया.

फरवरी, 2020: SEBI ने लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए गीतांजलि जेम्स पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

23 मई, 2021: चोकसी जब नहीं लौटा तो उसके कर्मचारी ने एंटिगुआ और बारबुडा के रॉयल पुलिस बल में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

25 मई, 2021: चोकसी को नाव से डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एंटिगुआ की सरकार ने कहा कि उसे भारत से सीधे प्रत्यर्पित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एंटिगुआ छोड़ने की कोशिश की. उसके वकील ने तर्क दिया कि उसे भारत में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब भारत का नागरिक नहीं है.

27 मई, 2021: रिट हेबियस कॉर्पस के तहत, डोमिनिकन सरकार ने घोषणा की कि वो अगले आदेश तक बाहर नहीं जा सकता.

जून, 2021: चोकसी को वापस लाने के लिए भारत ने एक निजी जेट भेजा. डोमिनिकन हाईकोर्ट ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया. CBI ने अपने आरोप पत्र में कहा कि चोकसी ने 6,345 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी. चोकसी को डोमिनिकन जेल में ही रहने का आदेश मिला.

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जुलाई, 2021: डोमिनिकन कोर्ट ने चोकसी को जमानत दी. वो मेडिकल मदद के लिए एंटिगुआ वापस पहुंचा.

फरवरी, 2022: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या, मोदी और चोकसी से 18,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं.

मई, 2022: चोकसी को डोमिनिका के स्थानीय अधिकारियों से राहत मिली, जिन्होंने उसके खिलाफ देश में अवैध तरीके से घुसने का आरोप हटा दिया. चोकसी ने तर्क दिया था कि एंटिगुआ और बारबुडा से अपहरण कर उसे डोमिनिका लाया गया था.

मार्च, 2023: इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नोटिस की बहाली की मांग की थी.

अप्रैल, 2023: एंटिगुआ और बारबुडा से चोकसी को बड़ी राहत मिली. चोकसी के हक में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिना कोर्ट के आदेश के चोकसी को एंटिगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता.

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