उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के निघासन गैंगरेप-मर्डर मामले में अदालत ने पांचवें आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले में दोषी पाए गए पांचवां आरोपी नाबालिग है. अदालत ने दोषी को पॉक्सो के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके के निघासन थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इन दोनों बहनों के शव पेड़ से लटके हुए पाए गए थे.
मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसके बाद जांच पूरी करते हुए 14 दिन बाद, 28 सितंबर 2022 को जुनैद, सुनील, करीमुद्दीन और आरिफ समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था.
4 आरोपियों के खिलाफ पहले ही हो चुका है सजा का ऐलान
इस मामले में लखीमपुर खीरी कोर्ट ने चार आरोपियों को 14 अगस्त 2023 को दोषी करार देते हुए दो को उम्रकैद जबकि दो नाबालिगों को 6-6 साल की सजा सुनाई थी.
सजा से नाराज मृतक लड़कियों की मां ने मांग की थी कि:
"निर्भया केस की तरह फांसी होनी चाहिए थी. सिर्फ दो आरोपियों को उम्रकैद हुई है जबकि हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी तो सभी ने की थी. घटना को अंजाम देते वक्त कोई नाबालिग नहीं था."
बता दें कि अब इस मामलें में पांचवें नाबालिग को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 46,000 रुपए का अर्थ दंढ भी लगाया है.
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