ADVERTISEMENTREMOVE AD

फूल मोहम्मद हत्याकांडः 11 साल बाद DSP सहित 30 को उम्रकैद, भीड़ ने फूंक दी थी जीप

सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

राजस्थान (Rajasthan) के सवाई माधोपुर जिले की एक विशेष अदालत ने तत्कालीन पुलिस थाना इंचार्ज फूल मोहम्मद हत्याकांड (Phool Mohammad Murder Case) मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे पहले सीबीआई के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह समेत 30 लोगों को बुधवार को दोषी माना था और 49 लोगों को बरी कर दिया था. अब साल 8 महीने बाद ये फैसला आया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

एससी-एसटी कोर्ट की विशिष्ट जज पल्लवी शर्मा ने 400 पेज का यह निर्णय दिया है. सीबीआई के वकील श्रीदास सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को दोषी माना था. सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है. तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह पर 1 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. दूसरे मुख्य आरोपी बनवारी पर 1 लाख 87 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा हर आरोपी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगा है. जज पल्लवी शर्मा ने इस जुर्माने की राशि से 40 लाख रुपए पीड़ित के परिजनों को देने का आदेश दिया है.
0

11 साल पहले क्या हुआ था?

सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में 17 मार्च, 2011 को लोग मृतका दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे. इस दौरान राजेश मीणा और बनवारी लाल मीना नामक युवक बोतलों में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे. बनवारी को लोगों ने समझा कर नीचे उतार लिया, लेकिन राजेश मीना खुद को आग लगाकर टंकी से नीचे कूद गया.

इसके बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में तैनात मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद और पुलिस जवानों पर पथराव कर दिया. जान बचाने के प्रयास में फूल मोहम्मद जीप चलाकर भागने लगे तो भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया. जीप में मौजूद पुलिसकर्मी जैसे-तैसे वहां से भाग गए. पत्थर लगने से फूल मोहम्मद जीप में घायल हो गए. बाद में भीड़ ने जीप को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. इस घटना में उनकी मौत हो गई. 

  • 11 साल बाद फैसला, डीएसपी समेत 30 दोषी ठहराए गए थे

  • अब सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया

  • 89 आरोपियों के खिलाफ CBI ने चालान पेश किया था

  • 49 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×