तहलका मैगजीन के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ 2013 में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली पत्रकार का आज कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन (जिरह) किया जाएगा. ए़डिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज क्षमा जोशी की कोर्ट में 14 नवंबर तक महिला पत्रकार से जिरह होगी.
इससे पहले जज क्षमा जोशी ने 23 अक्टूबर को बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवडे के अनुरोध पर जिरह को स्थगित कर दिया गया था. महिला से जिरह की शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई थी और इन-कैमरा लगातार दो दिनों तक चली थी.
तरुण तेजपाल पर क्या है आरोप?
तेजपाल पर साल 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपने जूनियर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था. हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खंडन किया था.
उन्हें 30 नवंबर 2013 को अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वह मई 2014 से जमानत पर हैं.
पिछले साल सितंबर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 341, 342, 354(ए), और 354(बी) के तहत केस दर्ज किया गया था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)