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UP के बरेली में महिला ने 39 लोगों पर लगाया बलात्कार का आरोप

17 दिसंबर को बलात्कार पीड़िता ने बरेली के एसएसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी

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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है. एक महिला ने छावनी पुलिस थाने में 39 लोगों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है. इनमें से चार आरोपी नामजद हैं, जबकि 35 अज्ञात हैं. महिला के इस कदम के बाद पूरा गांव उसके खिलाफ एकजुट हो गया है.

गांव वालों ने महिला के खिलाफ शनिवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सर्कल ऑफिसर अशोक कुमार से भी मुलाकात की, जिन्होंने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.

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ग्रामीणों ने दावा- महिला ने झूठा आरोप लगाया

ग्रामीणों का दावा है कि महिला ने बलात्कार के झूठे आरोप दर्ज कराए हैं. उसके पति ने इन 39 लोगों से 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसे चुकाने के लिए उसके पति को कहा गया था. इससे पहले पीड़िता ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), शैलेष पांडेय को पत्र लिख कर दावा किया था कि बलात्कार का मामला दर्ज कराने के बाद से गांववाले उस पर गांव छोड़कर जाने का दबाव बना रहे हैं.

गांव के मुखिया अजय कुमार ने कहा-

“महिला का पति शराबी है और उसने कई लोगों से उधार लिए हैं. उसने अपनी संपत्ति बेचकर उधार चुकाने का वादा किया था. लेकिन जब उसने अपनी संपत्ति बेची और उससे पैसे वापस मांगे गए तब उसने अपनी पत्नी की मदद से झूठी शिकायत दर्ज करा दी. हम सब अपने बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं. पुलिस को न्याय करना होगा.”

एसएसपी शैलेष पांडेय ने कहा, "मामले की जांच चल रही है. हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बेगुनाह जेल न जाए."

क्या है मामला?

17 दिसंबर को बलात्कार पीड़िता ने बरेली के एसएसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि अमित, शंभु, चमन और पुष्पेंद्र ने उसका सामूहिक बलात्कार किया है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इन युवकों ने बलात्कार के दौरान वीडियो बनाया था, जिसके बल पर बीते एक साल से महिला को 35 अन्य लोगों के साथ सोने को मजबूर किया गया. महिला ने आरोप में यह भी कहा कि एक आरोपी अमित ने उसके घर में रखे 50 हजार रुपये भी चुरा लिए.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाद में अमित, शंभु, चमन, पुष्पेंद्र और 35 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. आईपीसी की धारा 376 (सामूहिक दुष्कर्म) 392 (डकैती), 323, 506 और धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं हुई है. पुलिस को अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है.

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