दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) की हवा एक बार फिर से दुषित हो गई है. लोगों को देखने और सांस लेने में काफी समस्या हो रही है. प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर गिर गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) ने रविवार, 14 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी)-3 लागू कर दिया है.
तो चलिए जानते हैं दिल्ली में हवा की क्वालिटी कैसी है और ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान क्या होता है? दिल्ली-एनसीआर में क्या कुछ बैन हुआ है?
तत्काल प्रभाव से GRAP 3 लागू
कमीशन ऑफ एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट सीएक्यूएम ने एक्स पर कहा, "जीआरएपी के संचालन के लिए सीएक्यूएम उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में कल शाम से अचानक गिरावट को देखते हुए आज सुबह एक आपातकालीन बैठक बुलाई." इसमें कहा गया है कि उप-समिति तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-तीन के अनुसार आठ सूत्री कार्य योजना लागू करने का निर्णय लेती है.
दिल्ली में कहां कितना रहा प्रदूषण?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता पीएम 2.5 और पीएम 10 के 500 को पार करने के साथ "गंभीर" श्रेणी में है.
ITO में भी एक्यूआई भी 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है, जिसमें पीएम 2.5 500 के स्तर को पार कर गया है और पीएम 10 480 या "गंभीर" स्तर पर है.
पंजाबी बाग में पीएम 2.5 भी 477 पर पहुंच गया, जबकि पीएम 10, 404 पर था, दोनों 'गंभीर' श्रेणी में थे. जहांगीरपुरी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता भी पीएम 2.5 462 और पीएम10, 455 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में है.
ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 500 अंक से ऊपर और पीएम 10 487 पर दोनों 'गंभीर' स्तर पर है. मुंडका में एक्यूआई पीएम 2.5, 365 और पीएम 10, 210 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा. द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 470 और पीएम 10 433 दर्ज किया, दोनों "गंभीर" श्रेणी में थे.
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डा स्टेशन पर एक्यूआई गिरकर पीएम 10 469 पर और पीएम 2.5 413 पर पहुंच गया, दोनों ही "गंभीर" स्तर पर हैं.
GRAP 3 क्या है ? क्या बैन होगा?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक प्रक्रिया है. जिसे आम तौर पर सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में लागू किया जाता है.
दिल्ली के अंदर BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर बैन लागू रहेगा.
NCR के शहरों, यानी नोएडा, गुरुग्रामों, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर बैन से जुड़ा फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा.
दिल्ली-एनसीआर में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी.
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