सुप्रीम कोर्ट ने CBSE, CISCE, NIOS और सभी राज्यों की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने से इनकार कर दिया है. याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं भ्रामक हैं और स्टूडेंट्स को झूठी उम्मीद देती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और सभी राज्यों के बोर्ड्स की ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने से इनकार किया. जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और सीटी रविकुमार ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया.
"ऐसी याचिकाएं स्टूडेंट्स को झूठी उम्मीद देती हैं. वो ऐसी याचिकाओं से गुमराह होंगे."सुप्रीम कोर्ट
पिछले साल, CBSE और CISCE समेत लगभग सभी राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों को कोविड की दूसरी लहर के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था. हालांकि, CBSE, CISCE और कुछ अन्य राज्य बोर्डों ने 2021-22 के लिए दो टर्म बोर्ड परीक्षा सिस्टम का फैसला किया है.
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