अगर आपकी गाड़ी पर भी फास्टैग (FasTag) लगा है तो आपके लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक निर्देश जारी किया है और कहा है कि 31 जनवरी से पहले फास्टैग का केवाईसी (KYC) कराना होगा नहीं तो वो इनएक्टिव हो जाएगा. आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सोमवार, 15 जनवरी को कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नया फैसला लिया गया है जिसके तहत फास्ट टैग का केवाईसी यानी नो यॉर कस्टमर (Know Your Customer) कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
निर्देश के अनुसार अगर आप 31 जनवरी की डेडलाइन से पहले अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके फास्टैग को इनएक्टिव यानी बैंक द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद आप टोल पर फास्टैग की मदद से टोल टैक्स नहीं दे पाएंगे.
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने के कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद एनएचएआई ने यह नई पहल शुरू की है.
एनएचएआई का निर्देश 'एक वाहन, एक फास्टैग' के तहत जारी किया गया है. इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग करना या किसी विशेष वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने को लेकर लोगों के व्यवहार को हतोत्साहित करना है.
टोल रोड पर किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है. एनएचएआई के बयान में कहा गया है कि केवल नवीनतम फास्टैग खाता ही एक्टिव रहेगा.
बयान में यह भी बताया गया कि फास्टैग को कभी-कभी जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया जाता है, इसकी वजह से टोल प्लाजा पर बिना वजह देरी और असुविधा होती है.
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