वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद (Varanasi Gyanvapi Mosque) से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. मस्जिद के सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CJI रमना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे.
ये याचिका अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया है. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है. CJI ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे.
अदालत ने दिया है 17 मई तक सर्वे का फैसला
इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के सर्वे को लेकर 12 मई को अदालत अपना फैसला स्पष्ट कर चुका है. अदालत ने कहा है कि 17 मई से पहले तक सर्वे को पूरा किया जाए और फिर कोर्ट में 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सर्वे के दौरान डीजी की निगरानी ज्ञानवापी पर रहेगी, पूरे ज्ञानवापी का सर्वे होगा और तहखाना भी खोला जाएगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा.
वहीं कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है. दरअसल, कोर्ट कमीश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी.
सुनवाई से पहले जिला अदालत परिसर को खाली करा दिया गया था और सिर्फ पक्षकार की मौजूदगी में फैसला सुनाए जाने की बात सामने आई थी.
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