दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े आदेश पर स्टे लगा दी है. सीआईसी ने सीबीएसई को दिए गए आदेश में कहा था कि स्मृति ईरानी की दसवीं और बारहवीं की डिग्री को सार्वजनिक किया जा सकता है.
इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजानिक करने का फैसला उसकी निजता को भंग करने जैसा है. और किसी भी छात्र की मार्कशीट उसकी अपनी निजी ची है, जिसको छात्र की इजाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.
स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है. सीआईसी के नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगायी गई एक याचिका पर भी हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है.
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