17वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज पांचवां दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आज लोकसभा में नया तीन तलाक बिल पेश कर दिया है. इस बिल को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया है.
बता दें कि यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और इसमें 30 बैठकें होंगी. नई मोदी सरकार अपना पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी.
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस
- सभी से अपेक्षा है कि आप मुझे सहयोग करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे
- हम कोशिश करेंगे कि हम और देशों की संसदीय प्रक्रियाओं में समन्वय बनाएंगे
- संसदीय लाइब्रेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी बने, इस पर काम किया जाएगा
ओवैसी बोले- असंवैधानिक है तीन तलाक बिल
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''तीन तलाक बिल असंवैधानिक है. यह संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है. हमारे पास पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, CrPC की धारा 125 और मुस्लिम वुमन मैरिज एक्ट है. अगर तीन तलाक बिल कानून बन जाता है तो यह महिलाओं के खिलाफ अन्याय ही होगा.''
तीन तलाक बिल पर ये बोले रविशंकर प्रसाद
लोकसभा में नया तीन तलाक बिल पेश करने के बाद बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ''लोगों ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है. कानून बनाना हमारा काम है. यह कानून तीन तलाक की पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए है.''
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया तीन तलाक बिल का विरोध
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि यह बिल आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है. इसके साथ ही ओवैसी ने सबरीमाला का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार से पूछा है, ''आपको मुसलमान महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरल की हिंदू महिलाओं से क्यों नहीं है?''