साल 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में दोषी करार दिए गए छह अभियुक्तों को आज मंगलवार को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट सजा सुनाएगी. पहले कोर्ट को सोमवार को सजा सुनानी थी, हालांकि इसकी सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई थी.
मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में टाडा की स्पेशल कोर्ट ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया था, जबकि अब्दुल कय्यूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.
सीरियल ब्लास्ट्स में हुई थी 257 लोगों की मौत
मार्च 1993 में मुंबई में लगातार 12 धमाके हुए थे. इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. ये सभी धमाके साजिश के तहत बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के मकसद से किये गये थे. मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वालों के निशाने पर देश के बड़े राजनेता, बड़े अफसर और हिंदू थे.
अबु सलेम को नहीं दी जा सकती फांसी
साजिश रचने के बाद मुंबई में 12 धमाके करने वाले साजिशकर्ताओं को कोर्ट फांसी या उम्रकैद की सजा सुना सकता है. लेकिन टाडा कोर्ट से दोषी करार दिये गये छह अभियुक्तों में से प्रमुख साजिशकर्ता अबु सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ट्रायल के दौरान मुंबई पुलिस और भारत सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को पुर्तगाल से और अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा दौसा को दुबई के प्रत्यपर्ण कराकर भारत लाई थी. पुर्तगाल ने इसी शर्त पर अबु सलेम का प्रत्यर्पण किया था कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए.
किसका क्या है दोष?
मुस्तफा दौसाः दौसा ने दुबई में अपने भाई मोहम्मद दौसा के घर पर साजिश रची थी. इसके लिए हुई बैठक में मुस्तफा दौसा, दाउद इब्राहीम, अनीस इब्राहीम, एजाज पठान समेत मुंबई के कई गैंगस्टर थे. इसी मीटिंग में तय किया गया था कि मुंबई में हथियार और विस्फोटक भेजा जाएगा. मुंबई में ब्लास्ट और दंगे कराए जाएंगे.
अबू सलेम- धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात के भरुच से मुंबई लेकर आया. अबू सलेम ने मुस्तफा दौसा और अनीस इब्राहीम के कहने पर इन हथियारों में से कुछ हथियार संजय दत्त और सलीम कुर्ला के अलावा कई लोगों को दिये थे. हथियारों का पूरा कंट्रोल में अबू सलेम के हाथ में था.
ताहिर मर्चेंट- यह भी साजिश में शामिल था. यह भारत से मुस्लिम युवाओं को दुबई बुलाता था. वहां से उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता था. ट्रेनिंग लेकर वो वापस दुबई आते थे और वहां से भारत आते थे.
इसी तरह के आरोपों में बाकी तीन आरोपियों को भी दोषी पाया गया है.
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