2000 Note Withdrawal: 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने का शनिवार (30 सितंबर) को आखिरी दिन है. आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, 30 सितंबर तक 2 हजार के नोटों को जमा करवाया या बदलवाया जा सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 को 2 हजार के नोट वापस लेने का ऐलान किया था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा.
RBI ने क्यों किया ऐसा फैसला?
RBI ने इस नोट को वापस लेने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का हवाला दिया था. आरबीआई आमजन तक अच्छी गुणवत्ता के नोट मुहैया कराने के लिए 1988 में 'क्लीन नोट पॉलिसी' लेकर आई थी. यह पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाती है.
1 सितंबर को RBI ने अपने बयान में कहा कि बैंकों के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त तक कुल 3.56 लाख करोड़ रूपये (2 हजार के नोट) बैंक में जमा हो चुके हैं. 7% नोट अभी भी प्रचलन में हैं, जिन्हें जल्द से जल्द बैंक में जमा करवा देना चाहिए.
साउथ इंडियन बैंक के महाप्रबंधक और बैंकिंग परिचालन समूह के प्रमुख शिवरामन. के ने कहा कि अगर आमजन समय रहते इन नोटों को बैक में जमा करवा देते हैं, तो इससे अंतिम दिनों में बैंकों में ज्यादा भीड़ नहीं होगी.
आशिका स्टॉक ब्रोकिंग में संस्थागत इक्विटी के अनुसंधान प्रमुख आशुतोष मिश्रा ने 2000 रुपये के नोट की वापसी को लेकर कहा, "हम नोटों की वापसी के मामले में 98-99% का रिजल्ट देख सकते हैं. समय सीमा तक अधिकांश नोटों के बैंकों में वापस आने की उम्मीद है."
उन्होंने कहा कि तय समय में बड़ी संख्या में 2 हजार नोटों की वापसी की वजह से ही लिक्विडिटी में खासा असर नहीं पड़ा है.
वेंचर सिक्योरिटीज लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनीत बोलिंजकर का कहना है कि लिक्विडिटी हमारी अपेक्षा से थोड़ी कम है, लेकिन चिंताजनक भी नहीं है. इसका अधिकांश हिस्सा सिस्टम में वापस आ गया है. उन्होंने कहा, "त्योहारी सीजन आने के कारण, मुझे इस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है."
इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, डोलट कैपिटल के इक्विटी प्रमुख अमित खुराना ने कहा कि RBI ने बढ़ते कैश रिजर्व रेशियो को तैनात करके लिक्विडिटी की स्थिति का ध्यान रखा है. उन्होंने कहा, इसलिए लिक्विडिटी पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा.
30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा न करवाने पर क्या होगा?
यदि समय सीमा तक दो हजार रुपये के नोट नहीं जमा हो पाते हैं तो लोगों को नोट बदलने या वापस करने के लिए RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना पड़ सकता है. साथ ही, नोट जमा करने वाले व्यक्ति को तय समय सीमा तक नोट वापस न करने का कारण बताना होगा.
वेंचर सिक्योरिटीज लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनीत बोलिंजकर ने कहा कि तय समय के बाद 2,000 रुपये के नोट जमा करने की स्थिति में रेगुलेटर कुछ एक या दो केंद्र आवंटित कर सकता है. जहां जाकर लोगों को ये नोट वापस करने होंगे.
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