दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में सम्मन जारी किया है.
अदालत ने लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए सम्मन भेजा है. याचिकाकर्ता तनेजा ने शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है और वह ‘अपमानित’ महसूस कर रहे हैं.
महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया और उन्हें 14 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.
अदालत इस बात को मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध किया है. इसलिए उन्हें इसके लिए सम्मन जारी किया जाता है.न्यायाधीश
शिकायतकर्ता ने कहा कि केजरीवाल ने सात जुलाई, 2015 को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पुलिसवालों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था.
तनेजा के वकील एल. एन. राव ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल दिल्ली पुलिस के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री की ‘अपमानजनक’ टिप्पणी से उनका अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और आम जनता के बीच सम्मान कम हुआ है.
अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी दिग्गज शख्सियत दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आम जनता के मन में भी सम्मान नहीं होगा.शिकायतकर्ता
शिकायत में कहा गया है, “दिल्ली पुलिस के प्रति केजरीवाल के रवैये के कारण पहुंचे दुख और कष्ट के कारण शिकायतकर्ता अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह इससे बेहद विचलित हो गया था.”
शिकायतकर्ता तनेजा साल 1986 से दिल्ली पुलिस में हवलदार के तौर पर काम कर रहे हैं.
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