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आधार-पैन कार्ड लिंक कराने समेत, 31 मार्च से पहले पूरे कर लें ये 5 जरूरी काम

बैंक में KYC अपडेट करवाना और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखरी मौका

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31 मार्च 2022 (31st March 2022) का आगमन आज से 10 दिनों बाद होने वाला है. यह तारीख वित्तय वर्ष (Financial Year) के हिसाब से बेहद अहम होती है. 31 मार्च को कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को फाइनल करती हैं और अगले दिन यानि 01 अप्रैल से एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है.

31 मार्च 2022 की यह तारीख सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे बेहद जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च 2022 से पहले हर हाल में पूरे करने हैं. ऐसे ही पांच जरूरी काम हम आपको बताने जा रहे हैं.

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आधार- पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य   

सभी को 31 मार्च, 2022 तक आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है. अगर आप इस लिंकेज से चूक गए हैं, तो आपको इसे जल्द से जल्द करा लेना चाहिए. समय सीमा के बाद जिन लोगों ने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे.

बैंक में KYC अपडेट करवाना 

बैंक्स ने खाताधारकों को केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है. इसलिए, खाताधारकों को अपने लेनदेन में रुकावट से बचने के लिए केवाईसी को अपडेट करना होगा. अगर 31 मार्च 2022 तक ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक यूजर्स लेनदेन में रुकावट का सामना करेंगे.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखरी मौका

अगर आपने अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास इसे 31 मार्च 2022 तक दाखिल करने का आखिरी मौका है, वह भी लेट फीस के साथ. इसके बाद आप इसे लेट फीस के साथ भी नहीं भर पाएंगे. आईटीआर के साथ एडवांस इनकम टैक्स भरने की भी आखरी तारीख 31 मार्च 2022 है.

पीपीएफ खाते में न्यूनतम योगदान

यदि आपके पास या तो आपके नाम पर या बच्चों या जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता है, तो खाते को बंद होने से बचाने के लिए आपको प्रत्येक खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये का योगदान करना होगा. एक निष्क्रिय खाते को एक मामूली राशि का भुगतान करके और डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये का योगदान करके सक्रिय किया जा सकता है. यह मिनिमम 500 रूपए राशि जमा कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है.

अपने एम्प्लायर को बिल्स जमा करें

कुछ छूटें ऐसी हैं जो कर्मचारियों को वास्तव में किए गए खर्चों पर उपलब्ध हैं. जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA) जैसी वस्तुओं के लिए. जब तक कि आप जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, एम्प्लायर इन भत्तों को टैक्स योग्य मानेंगे और उस पर टैक्स काट लेंगे. यदि आप डॉक्यूमेंट जमा करने में फेल रहते हैं, तब भी आप इन वस्तुओं को छूट के रूप में दावा कर सकते हैं और अपना आईटीआर दाखिल करते समय अतिरिक्त कर के लिए धनवापसी का दावा कर सकते हैं. जोकि 31 मार्च 2022 तक है.

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