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पति या पत्नी का दूसरों से जिस्मानी रिश्ता अपराध नहीं: SC का फैसला

एडल्ट्री लॉ को खत्म किए जाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी

Updated
भारत
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150 साल पुराने एडल्टरी कानून पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला और पुरुष को हमारे संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपनी और जस्टिस ए एम खानविल्कर की ओर से फैसला पढ़ा. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर किसी को बराबरी का अधिकार है और पति पत्नी का मास्टर नहीं है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा-497 को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि एडल्टरी अब अपराध नहीं है.

स्नैपशॉट

एडल्टरी अब अपराध नहीं

IPC की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया

पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से लिया फैसला

कोर्ट ने कहा, हर किसी को बराबरी का अधिकार है

सीजेआई ने कहा, पति नहीं है पत्नी का मालिक

किसी एक जीवनसाथी के आत्महत्या करने पर केस दर्ज हो सकता है

तलाक का आधार हो सकता है एडल्टरी

11:25 AM , 27 Sep
“व्यभिचार आपराधिक कृत्य नहीं होना चाहिए.”
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा

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11:24 AM , 27 Sep

एडल्टरी को खत्म करने के लिए सर्वसम्मति से जजों ने लिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसले में एडल्टरी को खारिज कर दिया. सबसे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस एम खानविल्कर का फैसला सुनाया. जिसके बाद अन्य तीन जजों जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने भी इस फैसले पर सहमति जताई.

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11:23 AM , 27 Sep

एडल्टरी तलाक का आधार हो सकता है

11:20 AM , 27 Sep

मनमाने ढंग से लागू किया गया था एडल्टरी कानूनः SC

सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया है. अदालत की पांच जजों की पीठ ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक और मनमाने ढंग से लागू किया गया था.

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Published: 27 Sep 2018, 10:54 AM IST
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