वीडियो एडिटर: अभिषेक शर्मा
आम्रपाली के घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब NBCC घर बना कर देगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी होम बायर्स के मन में कई सवाल हैं.
आम्रपाली का फ्लैट खरीदने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश से राहत तो मिली ही है लेकिन अभी भी घर कब मिलेगा, इसकी समयसीमा तय नहीं हो सकी है. अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस पर सफाई हो तो हमारी घर मिलने की आशा बढ़ती.
आम्रपाली के ही एक प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले अखिलेश वर्मा का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहना है कि कोर्ट ने बिना कंस्ट्रक्शन प्लान के पैसे जमा करने को क्यों कहा? उनके मन में भी संशय है कि उनको उनका घर कब और कैसे मिलेगा. साथ ही कई और मुद्दों पर अभी अस्पष्टता बाकी है. जैसे बैंक बचे हुए पैसे का टॉपअप लोन करेगी या नहीं? अथॉरिटी हमें कैसे और कब कम्पलीशन सर्टिफिकेट देगी?
आम्रपाली में घर खरीदने वाले लोकेश सिंह कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड कहां से और कैसे जुटाया जाएगा?
एक और घर खरीदार आर चंद्रशेखर के मुताबिक, वो जानना चाहते हैं कि NBCC बचे हुए प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? वो उम्मीद कर रहे हैं कि रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी शुरू हो.
ऐसे ही आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले संदीप नारंग की थोड़ी अलग दिक्कत है. वो बताते हैं कि पिछले 2 सालों से हमने बैंक को पे करना बंद किया. अब उसका ब्याज तेजी से बढ़ रहा है. इसमें क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा?
घर खरीदार कपिल खमेसरा बताते हैं कि बायर को 3 महीने में कितना पैसा जमा कराना है? अभी तक ये साफ नहीं है. फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज किसके अकाउंट में जाएगा? साथ ही अगर NBCC भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है तो फिर बची हुई रकम कैसे मिलेगी?
ऐसे में अब जब तक घर खरीदारों के अटके हुए घर नहीं मिल जाते. तब तक इनके सवाल जस के तस बने रहेंगे.
जेल में हैं आम्रपाली के डायरेक्टर
बहरहाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट में घर खरीदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है. आम्रपाली के हजारों फ्लैट खरीदार लंबे वक्त से कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. बड़ी रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट खरीदार नहीं मिला था.
फ्लैट खरीदारों के मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया. फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं. जांच में पता चला कि घर खरीदारों के पैसे को कंपनी के डायरेक्टर और आला अधिकारियों ने अपनी मौज-मस्ती में खर्च किया था.
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