देशभर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने योजना के तहत रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल्स जारी की है. इसमें योग्यता से लेकर अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं और सैलरी तक की जानकारी दी गई है. एयरफोर्स 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां शुरू कर रहा है.
अग्निपथ योजना के तहत IAF में कौन आवेदन कर सकता है?
भारत के सभी नागरिक (जिनकी उम्र योग्य है) इस योजना के तहत एयरफोर्स में आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए उम्र सीमा क्या है? फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हैं?
17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं. जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनका फॉर्म उनके अभिभावकों द्वारा साइन किया जाएगा.
शैक्षणिक योग्यता और फिजिकल स्टैंडर्ड एयरफोर्स की तरफ से जल्द जारी किया जाएगा. भर्ती के लिए अग्निवीरों को मेडिकल स्टैंडर्ड भी पास करना होगा.
क्या अग्निवीर सम्मान के हकदार होंगे?
एयरफोर्स के लिए सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अग्निवीर सम्मान और अवॉर्ड पाने के हकदार होंगे.
अग्निवीरों को भर्ती के बाद कितनी छुट्टियां मिलेंगी?
IAF की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, अग्निवीरों को सलाना 30 छुट्टियां मिलेंगी. इसके अलावा वो मेडिकल छुट्टियों के लिए भी योग्य होंगे.
क्या अग्निवीरों को एयरफोर्स की मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी?
भारतीय वायुसेना में उनकी सर्विस के दौरान, अग्निवीर सर्विस अस्पतालों के साथ-साथ सीएसडी प्रोविजन्स में मेडिकल सुविधा के हकदार होंगे.
अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी? क्या वो इन्क्रिमेंट के हकदार होंगे?
इस योजना के तहत, एक सलाना इन्क्रिमेंट के साथ 30,000 प्रति माह के अग्निवीर पैकेज का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, रिस्क और हार्डशिप, ड्रेस और ट्रैवल भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
इसके अलावा, अग्निवीरों को एयरफोर्स में उनकी सेवा के दौरान, 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा.
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर कुछ अन्य अहम बातें:
अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में आगे चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. चयन सरकार का क्षेत्राधिकार होगा. मेडिकल ट्रेड्समैन को छोड़कर एयरफोर्स के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में भर्ती केवल उनके लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने अग्निवीरों के रूप में अपनी सेवा पूरी कर ली है.
अग्निवीरों को उनके अनुरोध पर सेवा की अवधि पूरी होने से पहले रिलीज नहीं किया जाएगा. ऐसा केवल असाधारण मामलों में प्रशासन की अनुमति के साथ होगा.
एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जो लैप्स नहीं होगा. हर अग्निवीर अपनी इनकम का 30% इसमें योगदान देगा. सरकार पीपीएफ के बराबर ब्याज दर मुहैया कराएगी.
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