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भड़काऊ भाषण केस में अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पेशल कोर्ट ने किया बरी

Akbaruddin Owaisi को भड़काऊ भाषण के आरोप में 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा था.

Published
भारत
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सांसदों और विधायकों की स्पेशल कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को दो भड़काऊ भाषण मामलों में बरी कर दिया है. साल 2012 में दिए गए विवादित बयान को लेकर नामपल्ली स्थित विशेष अदालत ने आज अपने फैसले के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत दी है.

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अकबरुद्दीन ओवैसी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

अकबरुद्दीन ओवैसी पर आरोप था कि आठ दिसंबर, 2012 को निजामाबाद में और 22 दिसंबर, 2012 को निर्मल कस्बे में भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और करीब 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा था. बाद में जमानत पर जेल से बाहर आए थे.

सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुनवाई करने वाली विशेष सत्र अदालत ने इससे पहले मंगलवार 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अकबरुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 1999 में चंद्रयांगुत्ता से विधानसभा चुनाव लड़कर जीते और विधायक बने थे.

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