- पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर दिल्ली की एक कोर्ट ने 5 जून तक रोक लगा दी है.
- एयरसेल - मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और इसी आशंका के देखते हुए पूर्व वित्तमंत्री ने दिल्ली की कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
- कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 5 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा
- कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वो 5 जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे
इसके पहले एयरसेल-मैक्सिस डील केस में ईडी ने तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.
चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. उनकी ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अग्रिम जमानत के लिए बहस की.
5 जून को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, अब 5 जून को ईडी अपना जवाब दाखिल करेगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक चिदंबरम को राहत दी है. चिदंबरम को अब पांच जून को कोर्ट में पेश होना होगा. तब तक ईडी चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
एयरसेल मैक्सिस डील केस में ईडी ने बीते तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इस केस में यूपीए सरकार में वित्तमंत्री रहे पी. चिदंबरम पर कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही डील को मंजूरी देने का आरोप लगाया गया था. ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी.
क्या है पूरा मामला?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही डील को मंजूरी दी थी. ये डील 3500 करोड़ की थी.
नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे. FIPB ने फाइल वित्तमंत्री के पास भेजी थी, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)