गैर-कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के केस में अलवर पुलिस ने कोर्ट से पहलू खान के दो बेटों के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति मांगी है. पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने अलवर में पिटाई की थी. बाद में पहलू खान की अस्पातल में मौत हो गई. पहलू खान और उसके दो बेटे मवेशी लेकर मेवात के नूंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गो-तस्करी का शक था.
अलवर के एसपी पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट की अदालत में 6 जुलाई को पेश किया जिसमें मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगी गई है. एसपी ने बताया कि मामले के कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढाई जाएगी.
पहलू खान के बेटे ने बताया कि वो अलवर के टपूकड़ा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक ऑपरेटर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना होने से पहले किसी दूसरे शख्स को बेच दिया था.
पहलू खान के बेटों के खिलाफ पहले से दर्ज है चार्जशीट
पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ इसी साल मई में चार्जशीट पहले से दायर कर रखा है. सभी आरोपियों को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की कई धाराओं में आरोपी माना गया है.
पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसका निधन हो चुका है.
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