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UAPA बिल लोकसभा से पास, शाह बोले- ‘अर्बन नक्सली बर्दाश्त नहीं’

देखिए- UAPA संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष ने क्या कहा?

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लोकसभा में बुधवार को अन-लॉ-फुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 (UAPA) पास हो गया. इसका मकसद आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है.

बुधवार को जब लोकसभा में UAPA संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, तो सरकार ने इसे आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी बताया, वहीं विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई.

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आतंकी सोच पर कड़े प्रहार से रुकेगा आतंकवाद

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए देश में ‘‘कठोर से कठोर कानून’’ की जरूरत है. गृह मंत्री ने कहा कि यह संशोधन विधेयक केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिये है और इसका हम कभी भी दुरूपयोग नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि UAPA में किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ‘अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद करता है, धन मुहैया कराता है, आतंकवाद के साहित्य का प्रचार-प्रसार करता है या आतंकवाद की थ्योरी युवाओं के जेहन में उतारने की कोशिश करता है, तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, या नहीं करना चाहिए?’

शाह ने कहा कि यह कहना कि आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई से नहीं, बल्कि उनसे बातचीत कर आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है, इस विचार से वह कतई सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसी के पास बंदूक होती है, इसलिए वह आतंकवादी नहीं बन जाता, बल्कि वह इसलिए आतंकवादी बनता है क्योंकि उसके दिमाग में आतंकवादी सोच होती है. शाह ने कहा-

  • कानून में आतंकी गतिविधि में लिप्त संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रावधान तो है, लेकिन आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले या इसकी साजिश रचने वाले लोगों को आतंकी घोषित करने का अधिकार नहीं था.
  • शाह ने उदाहरण देते हुए कहा कि एनआईए ने यासीन भटकल की संस्था इंडियन मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन उसे आतंकवादी घोषित नहीं किया. इसका फायदा लेते हुए उसने 12 घटनाओं को अंजाम दिया.
  • देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी आबादी सम्मानित जीवन जी रही है, लेकिन जो लोग वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी. हमारी सरकार की उनके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है.
  • शाह ने कहा, 'वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद को हवा देने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी.'

विधेयक में संशोधन पर विपक्ष ने क्या कहा?

लोकसभा में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. विपक्षी सांसदों ने UAPA संशोधन विधेयक को खतरनाक, जनविरोधी और संविधान विरोधी करार दिया.

TMC ने कहा- जनविरोधी है NIA संशोधन बिल

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिल को खतरनाक और जनविरोधी करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी विधेयक का विरोध करने पर विपक्ष के सदस्यों को राष्ट्रविरोधी करार दे दिया जाता है. हमें विपक्ष में रहने की वजह से यह जोखिम क्यों है? महुआ की इस बात का बीजेपी के कई सदस्यों ने विरोध किया.

BSP ने विधेयक को लेकर सरकार से पूछे सवाल

बीएसपी सांसद दानिश अली ने बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा, ‘शक के आधार पर बेगुनाह नौजवानों को लंबे अरसे तक जेलों में कैद रखा जाता है... क्या ऐसे लोगों के बरी होने के बाद सरकार उन्हें कोई हर्जाना देगी.’

उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इसके दुरुयपोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं?

NCP ने विधेयक पर उठाए सवाल

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यूपी सरकार के समय जब नैटग्रिड बनाया जा रहा था, तब बीजेपी शासित राज्य आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार के कदमों का क्यों विरोध कर रहे थे. वे इसे संघवाद की भावना के खिलाफ बता रहे थे कि सरकार कानून व्यवस्था पर राज्यों के अधिकार वापस लेना चाहती है.

एनसीपी सांसद ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा यूपीए बनाम एनडीए का नहीं है और इस पर पूरे सदन को एकमत होना चाहिए. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर विधेयक के प्रावधानों के आधार पर किसी को केवल शक की बिना पर हिरासत में लिया जाता है तो उसका कारण बताने की क्या समयसीमा होगी.

सुले ने भीमा कोरेगांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस सरकार में कुछ बेगुनाह सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई जो गलत है.

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क्या था UAPA का उद्देश्य?

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 को कानून के खिलाफ क्रियाकलापों के ज्यादा प्रभावी निवारण, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उससे संबंधित विषयों पर कार्रवाई के लिए बनाया गया था.

इस अधिनियम में आतंकवाद के अलग-अलग पहलुओं से संबंधित प्रोविजन जोड़ने के लिये साल 2004, 2008 और 2013 में संशोधन किया गया.

सरकार ने किस आधार पर किया संशोधन?

सरकार ने संशोधन के पीछे तर्क दिया है कि मौजूदा वक्त में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और प्रोसीक्यूशन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

कुछ कानूनी कमजोरियों के कारण आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और प्रोसीक्यूशन में एनआईए के सामने आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार ने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.

संशोधन से क्या बदलेगा?

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 में कहा गया है कि एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की कुर्की का तब अनुमोदन मंजूर करने के लिये सशक्त बनाना है जब मामले की जांच उक्त एजेंसी द्वारा की जाती है.

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को प्रस्तावित चौथी अनुसूची से किसी आतंकवादी विशेष का नाम जोड़ने या हटाने के लिये और उससे संबंधित अन्य परिणामिक संशोधनों के लिये सशक्त बनाने हेतु अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करना है.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर के दर्जे के किसी अधिकारी को अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अपराधों की जांच करने के लिये सशक्त बनाया गया है.

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