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अरविंद केजरीवाल को ED के समन मामले में राहत, 15 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 8 समन पर पेश नहीं होने के बाद केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराईं थीं.

Published
भारत
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत दे दी है. अदालत ने 15 हजार रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी है.

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ईडी ने दिल्ली सीएम को अब तक आठ समन जारी किए थे, जिसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली बार पेश हुए. इससे पहले वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. अब इस मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी. जिसके लिए केजरीवाल को खुद कोर्ट में मौजूद रहने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 8 समन पर पेश नहीं होने के बाद केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराईं थीं.

इससे पहले शुक्रवार यानी 15 मार्च को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी थी. जिसमें उन्होंने खुद को लोक सेवक बताते हुए ईडी के आठ समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने बार-बार समन जारी होने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित न होने पर ईडी की ओर से दाखिल दोनों शिकायतों में केजरीवाल को जमानत दी है. दिल्ली सीएम ने इस मामले में चलाए जा रहे ट्रायल को भी रोकने की मांग की है.

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