एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहे जाने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है.
कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ‘ठुल्ला’ टिप्पणी का आशय दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों से है जो ‘‘अयोग्य’’ हैं , ‘‘काफी कम काम करते हैं’’ और सड़क पर रेहड़ी लगाने वालों से पैसे लेते हैं.
प्रतिवादी (केजरीवाल) ने यह नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी कर्मी ठुल्ला हैं. दूसरी तरफ ‘ठुल्ला’ से पहले ‘कोई’ शब्द का प्रयोग दर्शाता है कि वह टिप्पणी न तो शिकायतकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत रुप से न ही पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ थी, बल्कि दिल्ली पुलिस के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ थी जो काफी कम काम करते हैं. उक्त (ठुल्ला) शब्द उन पुलिस अधिकारियों के लिए कहा गया प्रतीत होता है जिनमें कार्यक्षमता की कमी है और जो रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेते हैं.अरुण कुमार गर्ग, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
कोर्ट का आदेश सीएम केजरीवाल के खिलाफ गोविंदपुर थाने के सिपाही की शिकायत पर आया है जिसने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के टीवी इंटरव्यू के दौरान की गई उस टिप्पणी से वह आहत हुआ था, जिसमें केजरीवाल ने पुलिस को ‘‘ठुल्ला’’ कहा था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)