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गया रोडरेज केस: आदित्य सचदेवा के हत्यारे रॉकी यादव को उम्रकैद

बीते 31 अगस्त को कोर्ट ने ठहराया था दोषी

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बिहार में गया जिले के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रॉकी यादव समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक और दोषी बिंदी यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

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बीते 31 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी सत्ताधारी जेडीयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया था. 7 मई 2016 को रोड रेज में आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

रॉकी यादव ने आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि आदित्य उसकी रेंज रोवर को ओवरटेक कर गया था. घटना के बाद फरार रॉकी को पुलिस ने गया के बोधगया से गिरफ्तार किया था.

फैसले के बाद आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने कहा, “हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. और हम इस फैसले से सहमत हैं.”

क्या है पूरा मामला?

यह घटना तब हुई, जब आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, कैफी, आयूष अग्रवाल, अंकित अग्रवाल के साथ 12वीं के नतीजे आने के बाद पार्टी करके बोधगया से अपनी कार से लौट रहा था. रास्ते में साइड मांगने पर रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी थी, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया था.

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11 मई, 2016 को रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में रॉकी के साथ टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी अरेस्ट किया गया था.

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