ADVERTISEMENTREMOVE AD

अर्नब को होना होगा पुलिस के सामने पेश, राहत देने से कोर्ट का इनकार

गोस्वामी को पाइधोनी पुलिस स्टेशन में 10 जून को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस की पूछताछ में छूट देने से इनकार कर दिया है. न्यूज शो के दौरान भड़काऊ कमेंट करने वाले केस में अर्नब ने पुलिस के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. 9 जून को ही मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए समन किया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
गोस्वामी को पिधोनी पुलिस स्टेशन में 10 जून को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

एक महीने पहले पालघर मॉब लिंचिंग घटना और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गोस्वामी के कमेंट को लेकर पुलिस ने उनसे 12 घंटों तक पूछताछ की थी. अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' करने और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अर्नब गोस्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था. कोर्ट ने माना कि पुलिस को इन मामलों की जांच करने का अधिकार है, और ये मामला ट्रांसफर के आदेश के लिए किसी भी आधार को पूरा नहीं करता है.

केस को महाराष्ट्र पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने के मामले में जजों का मानना था कि हमेशा से ऐसे केसों में पुलिस के पास जांच करने का अधिकार होता है. अगर अर्नब गोस्वामी इसे रद्द कराना चाहते हैं तो वो आम प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं. जैसे कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×