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पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को भेजा समन

NDTV के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं.

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WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में समन भेजा है. NDTV के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं.

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बता दें, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख बृजभूषण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. पुलिस के द्वारा बृजभूषण के होमटाउन में घूमकर करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए. इसके अलावा 70-80 गवाहों से पूछताछ की गई.

पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर धारा 354 (एक महिला की मर्यादा भंग करना), 354A (यौन संबंधी टिप्पणी), 354D (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज हुआ है.

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