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महाराष्ट्र में लागू नहीं हो सकता नागरिकता कानून: नितिन राउत

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने भी राज्य में CAA को लागू करने से इनकार किया है.

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को कई राज्य सरकारों ने लागू करने से इनकार किया है. अब इसमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल हो गई है. महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा कि उनके राज्य में CAA लागू होने का सवाल ही नहीं है. इससे पहले पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरकार ने CAA को लागू करने से इनकार किया है.

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“कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है. हमने संसद में इसका पुरजोर विरोध किया और हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे. राज्य में इसके लागू होने का सवाल ही नहीं है.”
नितिन राउत, लोक निर्माण मंत्री, महाराष्ट्र

राउत ने आगे कहा कि, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शमिल है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का समर्थन करेंगे.

केंद्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

महाराष्ट्र के और मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर केन्द्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा, "हम नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े सरकार के कदम की निंदा करते हैं, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है. पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर उसी रुख पर आगे बढ़ेगी, जो केन्द्रीय नेतृत्व तय करेगा."

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कमलनाथ ने भी कहा विभाजनकारी कानून स्वीकार नहीं

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन नहीं करती है, जिसकी प्रकृति ही विभाजनकारी है. उन्होंने कहा, यह बिल संघवाद की भावना के खिलाफ है क्योंकि, यह सभी मुख्यमंत्रियों से विचार किए बिना जानबूझ कर लागू किया गया है. उन्होंने सवाल किया,

“क्या यह संघवाद है? क्या इसके लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी? यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसद में उनके पास बहुमत है. कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका पालन मध्य प्रदेश में सरकार करेगी.”
कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
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केंद्र ने कहा कानून लागू नहीं करने का हक नहीं

केंद्र ने शुक्रवार, 13 दिसंबर को कहा कि राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से इनकार नहीं कर सकती है. उन्हें कानून लागू नहीं करने का कोई हक नहीं है क्योंकि, यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची के तहत बनाया गया है. यानी यह संघ सूची में है.

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