केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यसभा सलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल करने के बाद सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को सरोगेसी की सुविधा देने का फैसला किया है. वहीं, करीबी रिश्तेदार के अलावा किसी महिला के स्वेच्छा से सरोगट बनने के विकल्प को भी बिल में शामिल किया गया है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को शामिल कर सरोगेसी रेगुलेशन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.' संसदीय पैनल ने सिफारिश की थी कि करीबी रिश्तेदार के साथ-साथ अपनी 'मर्जी' से ऐसा करने वाली किसी भी महिला को सरोगेट बनने की अनुमति दी जानी चाहिए.
राज्यसभा की 23 लोगों की सलेक्ट कमेटी ने सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019 में सुझाए गए 15 बड़े बदलावों में इनफर्टिलिटी की परिभाषा बदलने को हटाने को कहा था.
सरोगेसी को रेगुलेट करने वाला ये बिल पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था और अगस्त में ये निचले सदन में पास हुआ था. वहीं, राज्यसभा ने इसे सलेक्ट कमेटी को भेजा था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)