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बीरभूम हिंसा की सीबीआई करेगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से 24 मार्च को मुलाकात की थी.

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भारत
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कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 25 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नरसंहार मामले की जांच के आदेश दिए हैं, हिंसा में आठ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था. बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी.

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बागुटी गांव में एक पंचायत उपप्रधान की हत्या के बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार को नरसंहार में शामिल होने के आरोपी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता अनिरुल हुसैन की गिरफ्तारी का आदेश दिया.

पीड़ितों से मिली थीं ममता

ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों से गुरुवार, 24 मार्च को मुलाकात की थी. उन्होंने हिंसा में जले हुए घरों को फिर से बनाने के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. इसके अलावा, उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया है. इसके अलावा हिंसा से प्रभावित दस परिवारों को नौकरी देने का वादा करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह कोशिश करेंगी कि इस मामले में जल्द इंसाफ दिया जा सके.

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