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नारदा केस: HC का आदेश- चारों TMC नेता हाउस अरेस्ट में रहेंगे

17 मई को इस मामले में चार TMC नेता गिरफ्तार हुए

Published
भारत
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 मई को आदेश दिया कि नारदा रिश्वत मामले में गिरफ्तार चार तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं को जेल की बजाय हाउस अरेस्ट में रखा जाए. बार एंड बेंच की खबर कहती है कि कोर्ट ने कहा आदेश गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.

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17 मई को इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चार TMC नेता हैं- कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी.

कोर्ट ने कहा कि अब ये मामला एक बड़ी बेंच सुनेगी. इसकी वजह ये रही कि बेंच के एक जज को अंतरिम जमानत देना ठीक लगा जबकि दूसरे को नहीं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के बेंच ने सुनवाई की थी. जस्टिस बिंदल ने हाउस अरेस्ट का फैसला सुनाया, तो वहीं जस्टिस बनर्जी ने अंतरिम जमानत दी. इसके बाद आदेश दिया गया कि हाउस अरेस्ट रहेगा और मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा. 

कोर्ट ने कहा है कि मंत्री हाकिम और मुखर्जी को फाइल्स का एक्सेस रहेगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर सकते हैं.

सीबीआई की मांग- केस बाहर ट्रांसफर हो

सीबीआई ने 19 मई को सुनवाई के दौरान मांग की थी कि नारदा स्कैम मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए.

एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेता 'सीबीआई को उसका काम करने से रोक रहे हैं.' सीबीआई ने चारों TMC नेताओं की पुलिस कस्टडी भी मांगी थी.

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