ADVERTISEMENTREMOVE AD

बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों में बाहरी लोगों को इजाजत नहीं: HC

सभी पंडालों को एंट्रेंस पर बैरियर लगाना होगा

Published
story-hero-img
छोटा
मध्यम
बड़ा

बंगाल के सबसे बड़े त्योहार से तीन दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल नो-एंट्री जोन होंगे. कोर्ट ने कहा कि पंडाल के अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजर होंगे और बड़े पंडाल में 25 और छोटे पंडाल में 15 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी पंडालों को एंट्रेंस पर बैरियर लगाना होगा. छोटे पंडालों को ये बैरियर एंट्रेंस से 5 मीटर दूर और बड़े पंडालों को 10 मीटर दूर लगाने होंगे.

पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखने की जरूरत पर ध्यान देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “कोलकाता में इतने पुलिसवाले नहीं हैं कि शहर के 3000 से ज्यादा पंडालों में भीड़ को नियंत्रित कर सकें.” 

ममता ने किया था पूजा का ऐलान

पिछले महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'कोरोना वायरस को लॉकडाउन में रखने और इस साल पूजा आयोजित करने की' योजना का ऐलान किया था.

विपक्षी पार्टियों का नाम लिए बिना बनर्जी ने कहा था, "हम इस साल दुर्गा पूजा आयोजित कराएंगे. हमें हर हालत में भीड़ से बचना है क्योंकि बाहर गिद्ध बैठे हैं जो हम पर इल्जाम लगाएंगे अगर पूजा नहीं होती है या पूजा के बाद कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी होती है. इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं."

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×