उत्तर प्रदेश में गोहत्या और गो तस्करी करने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब दोषियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा दी जाएगी.
यूपी पुलिस मुख्यालय से जारी एक नोटिस में यह बात कही गई है. यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
डीजीपी सुलखान सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है.
गोवध या गो तस्करी के आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा. इस कानून के तहत किसी भी आरोपी को 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है. यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के उस कानून का विरोध हो रहा है, जिसमें वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है.
इनपुट भाषा से
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