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CBDT ने IT रिटर्न,टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाई

देश भर से की जा रही मांग पर विचार करने के बाद CBDT ने किया तारीख बढ़ाने का फैसला

Published
भारत
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जो लोग किसी वजह से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए राहत की खबर है. सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. अब 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. इसके पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.

देश भर से प्रतिनिधित्व प्राप्त के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नियत तारीख को 30 सितंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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CAs ने ट्वीट कर वित्त मंत्री से की थी तारीख बढ़ाए जाने की मांग

बता दें, बुधवार को कई CAs ने ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाइए जाने की मांग थी कि. CAs का कहना था कि जब सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी, तो फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख भी बढ़ाई जानी चाहिए.

उन्होंने कहा, टैक्स रिटर्न भरना पहले से जटिल हो गया है. कुछ जानकारी TAR और ITR दोनों जगह भरने की जरूरत होती है. इस वजह से भी ज्यादा समय लगता है. जीएसटी, आरओसी, वैट जैसे कई फॉर्म भरने में भी जटिलताएं हैं इस वजह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की मौजूदा तारीख 30 सितंबर है.

ICAI ने CBDT को लिखा था लेटर

इतना ही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) को लेटर लिखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट करने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाए.

ICAI ने अपने मैंबर्स को मिले फीडबैक के आधार पर बताया था कि कुछ टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें पेश आ रही हैं. ये दिक्कतें न केवल आम टैक्सपेयर्स को पेश आ रही हैं, बल्कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 44AB भरने में भी दिक्कतें आ रही हैं.

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