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मनी लॉन्ड्रिंग:कांग्रेस नेता शिवकुमार की हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी

डीके शिवकुमार को गंभीर पीठ दर्द का सामना करना पड़ रहा है

Published
भारत
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सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

डीके शिवकुमार की मंगलवार (15 अक्टूबर) को न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. इसके मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया. ईडी की ओर से पेश वकील अमित महाजन ने कोर्ट में कहा कि शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही पेंडिंग है.

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जेल में शिवकुमार को बैठने के लिए कुर्सी नहीं

शिवकुमार के वकील ने जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया कि सभी कैदियों को एक कुर्सी दी गई है, लेकिन उन्हें एक भी कुर्सी नहीं दी गई. वकील ने ये भी कहा कि डीके शिवकुमार को गंभीर पीठ दर्द का सामना करना पड़ रहा है.

अदालत ने शिवकुमार को जेल में कुर्सी देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. साथ ही अदालत ने डीके शिवकुमार के परिवार के सदस्यों को लॉक अप में उनसे मिलने की अनुमति भी दी है.

3 सितंबर को किया गया था गिरफ्तार

शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमंथैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था.

ये मामला आयकर विभाग ने शिवकुमार के खिलाफ पिछले साल दाखिल एक चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया गया है. बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में शिवकुमार पर टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन करने का आरोप लगाया गया है.

डीके शिवकुमार कर्नाटक की कनकपुरा सीट से विधायक हैं. इससे पहले वह कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं. उनके भाई डीके सुरेश बेंगलुरु रूरल सीट से कांग्रेस के सांसद हैं.

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